
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नागरिकों को वृद्धावस्था में एक सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सदस्य की योगदान राशि के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद दी जाती है।
योग्यता (Eligibility Criteria)
- योजना से जुड़ने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास बचत बैंक खाता या डाकघर बचत खाता होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है, परंतु सुविधा के लिए सुझावित है।
पेंशन की आवश्यकता क्यों है?
- वृद्धावस्था में आय में कमी।
- परमाणु परिवारों में वृद्धों के प्रति आश्रय की कमी।
- जीवनयापन की बढ़ती लागत।
- लंबी आयु के कारण आर्थिक असुरक्षा।
- नियमित आय एक गरिमामयी जीवन सुनिश्चित करती है।
सरकार का योगदान
- सरकार ने 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्षों तक 50% या ₹1,000 प्रति वर्ष तक योगदान देने की घोषणा की थी।
- यह योगदान केवल उन्हीं को मिलता है जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच योजना में शामिल हुए हों और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य न हों।
- आयकर दाताओं को यह सरकारी योगदान नहीं मिलेगा।
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के लाभ
- सरकार द्वारा न्यूनतम गारंटीड पेंशन सुनिश्चित।
- यदि रिटर्न कम है तो सरकार अंतर भरती है; अधिक होने पर लाभ सीधे खाते में।
- आयकर में छूट का लाभ (NPS के समान)।
- पेंशन राशि में वृद्धि या कमी साल में एक बार की जा सकती है।
खाता खोलने की प्रक्रिया
- नजदीकी बैंक/डाकघर जाएं जहां बचत खाता हो।
- Atal Pension Yojana-APY पंजीकरण फॉर्म भरें।
- आधार और मोबाइल नंबर देना वैकल्पिक है।
- खाते में आवश्यक राशि बनाए रखें ताकि योगदान ऑटो डेबिट के माध्यम से कट सके।
योगदान कैसे और कब करें?
- योगदान मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक आधार पर किया जा सकता है।
- योगदान राशि आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करती है।
- योगदान की अंतिम तिथि पर यदि राशि नहीं है तो ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
यदि योगदान में चूक हो जाए तो
- प्रत्येक ₹100 पर ₹1 प्रति माह विलंब शुल्क देना होगा।
- विलंब से भुगतान करने पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
- बार-बार डिफॉल्ट करने पर खाता शून्य हो सकता है और सरकार का योगदान वापस ले लिया जाएगा।
निकासी की प्रक्रिया
1. 60 वर्ष की आयु पर निकासी:
- मासिक पेंशन शुरू हो जाती है।
- मृत्यु के बाद पेंशन जीवनसाथी को और फिर नामांकित व्यक्ति को पूर्ण राशि।
2. 60 वर्ष से पहले योजना से बाहर निकलना:
- केवल अपनी योगदान राशि और उस पर अर्जित ब्याज ही मिलेगा।
- सरकार का योगदान वापस नहीं किया जाएगा।
3. 60 वर्ष से पहले मृत्यु:
- जीवनसाथी के पास खाता जारी रखने या संपूर्ण राशि निकालने का विकल्प होता है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
- नामांकन अनिवार्य है।
- विवाहित होने पर जीवनसाथी ही डिफॉल्ट नामांकित व्यक्ति होगा।
- एक व्यक्ति केवल एक Atal Pension Yojana-APY खाता ही रख सकता है।
- साल में एक बार योगदान की आवृत्ति बदल सकते हैं।
- वार्षिक रूप से खाते की फिजिकल स्टेटमेंट भी प्राप्त होती है।
कौन नहीं जुड़ सकता?
- यदि आप किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे EPF, CMPF आदि में पंजीकृत हैं, तो आप सरकार के योगदान के पात्र नहीं होंगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) पंजीकरण फॉर्म
- स्थायी रिटायरमेंट खाता संख्या (PRAN)
- योजना के नियम एवं परिपत्र
- पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
अधिक अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए सरकारी योजनाओं के पृष्ठ देखें – Click here for more Sarkari Yojana
निष्कर्ष
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) उन लोगों के लिए वरदान है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। न्यूनतम पेंशन की गारंटी, सरकार का योगदान और टैक्स छूट जैसी सुविधाएँ इस योजना को बेहद फायदेमंद बनाती हैं।
👉 अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच हैं और आपके पास बचत खाता है, तो आज ही अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में शामिल हों और अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाएं।